जिला प्रशासकीय परिसर में कैंटीन व अन्य ठेकों की नीलामी 1 मार्च को

by Sandeep Verma
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जालंधर ( एम के शर्मा ):  जिला प्रशासकीय परिसर जालंधर के अहाते में कैंटीन डीएसी, टाइप-1 सर्विस सेंटर के लिए ठेकों की नीलामी 1 मार्च 2023 को सुबह 11:00 बजे अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) की अध्यक्षता में उनके कोर्ट रूम नं.18, जमीनी मंजिल (डिप्टी कमिश्नर दफ्तर), जालंधर में होगी। जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पोलोराइड/डिजिटल फोटोग्राफी के ठेके की आरक्षित बोली 24,95,000 रुपये, कैंटीन डी.ए.सी. के ठेके की आरक्षित बोली 11,70,000 और टाइप- I सर्विस सेंटर डीएसी के ठेके लिए आरक्षित बोली 1,93,200 रुपये और सिक्योरिटी राशि 50,000 रुपये रखी गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बोलीकर्ता को अपना आवेदन और सिक्योरिटी राशि डीसी-कम-चेयरमैन ओ एंड एम सोसाइटी जालंधर, दफ्तर डिप्टी कमिश्नर (नजारत शाखा) कमरा नंबर 123, फर्स्ट डेस्टिनेशन डीएसी के पक्ष में जमा करनी होगी। बोली लगाने की तारीख से एक दिन पहले जमा कर दी जाएगी, जो सफल बोलीदाता द्वारा अनुबंध राशि का आधा जमा करने के बाद अन्य सभी को वापस कर दी जाएगी।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि बोली लगाने वाले को बोली में उपस्थित होना अनिवार्य होगा और बोली न लगाने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी। यह राशि ठेकेदार की अंतिम किश्त में एडजस्ट कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ठेके की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक होगी और 31 मार्च 2024 को शाम 5 बजे के बाद ठेकेदार को अपना माल डीएसी में रखने का कोई अधिकार नहीं होगा यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से समय से पूर्व ठेका छोड़ देता है तो उसकी जमानत 31 मार्च 2024 तक पूरी राशि सहित जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि कैंटीन खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा और यदि अधिकारी सेहबान द्वारा शनिवार या रविवार या किसी सरकारी अवकाश के दिन कोई अप्रत्याशित बैठक होती है तो कैंटीन खुलने के लिए बाध्य होगी।
सफल बोलीदाता को बोली प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद अंतिम स्वीकृत बोली का 40% जमा करना होगा।निर्धारित समय के भीतर इस राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, सफल बोलीदाता को दिया गया ठेका बिना नोटिस के रद्द कर दिया जाएगा। जमा राशि और अन्य राशि जब्त कर ली जाएगी और उच्चतम बोली वाले अगले सफल बोलीदाता को ठेके की पेशकारी की जाएगी। विभिन्न ठेकेदारों द्वारा डी.ए.सी. में आने वाले लोगों को बेची/आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं/सेवाओं की कीमत बोली के समय घोषित की जाएगी और ठेकेदार इसके लिए बाध्य होगा। इसके इलावा संबंधित ठेकेदार एक बड़े बोर्ड पर निर्धारित दरों को दर्शाने वाली सूची लिखकर जिला प्रशासकीय परिसर के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर और अपने काउंटर पर भी लगाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि शेष शर्तों को मौके पर ही पढ़कर सुनाया जाएगा, जिसे संबंधित बोलीदाता स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे और अध्यक्ष के पास इन शर्तों को बढ़ाने/संशोधित करने का अधिकार होगा।

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