आशीर्वाद योजना के तहत जिले के 941 लाभपात्रियों के बैंक खातों में 4.79 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान-डिप्टी कमिश्नर

by Sandeep Verma
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जालंधर ( एस के वर्मा ): पंजाब सरकार द्वारा जरूरतमंद लड़कियों को शादी पर दी जाने वाली 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के तहत जिले में कुल 941 लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन मैनेजमेंट के माध्यम से 4,79,91,000 रुपये की राशि जमा की गई जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मार्च 2022 से मई 2022 तक अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग से संबंधित योग्य लाभपात्रियों को 51-51 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मार्च, अप्रैल और मई 2022 के दौरान अनुसूचित जाति की 831 लड़कियों को 4,23,81,000 रुपये की राशि और पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 110 लड़कियों को 56,10,000 रुपये की राशि आशीर्वाद योजना के अधीन मुहैया करवायी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत मार्च 2022 के दौरान अनुसूचित जाति की 455 लाभार्थी लड़कियों, अप्रैल 2022 के दौरान 343 लड़कियों और मई 2022 के दौरान 33 लड़कियों को प्रति केस 51 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है।इसी प्रकार मार्च 2022 में पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 67 बालिकाओं, अप्रैल 2022 में 43 बालिकाओं को आशीर्वाद योजना के तहत प्रति केस 51-51 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी राजिंदर सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित परिवार की वार्षिक आय 32790/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित विवाह तिथि से 30 दिन पहले एवं विवाह तिथि के 30 दिन के अन्दर देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आवेदन संबंधित तहसील स्तर के दफ़्तर या सुविधा केंद्र में दिये जा सकते है।

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