जालंधर ( एस के वर्मा ) : 10 मई को होने वाले लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने जिला प्रशासकीय परिसर में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन और निगरानी स्थापित किया है जो पेड न्यूज और राजनीतिक प्रचार कंटैंट पर लगातार नजर रखने के लिए उम्मीदवारों को प्री-सर्टिफिकेशन द्वारा मंजूरी देगा। जिला प्रशासकीय परिसर के कमरा नं 14-ए में स्थापित एमसीएमसी सैल के विभिन्न विभागों के कर्मचारी समाचार चैनलों और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाली खबरों पर लगातार नजर रख रहे हैं। एमसीएमसी उम्मीदवारों/पार्टियों द्वारा विज्ञापन एवं अन्य प्रचार सामग्री पर किए गए खर्च का विवरण भी चुनाव खर्च समीति को भेज कर उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में शामिल करवाए किया जाएगे। अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी वरिंद्रपाल सिंह बाजवा, जो एमसीएमसी के अध्यक्ष है, ने आज सैल का दौरा किया और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अपनाई जा रही प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों द्वारा प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापन और अन्य प्रचार सामग्री जैसे पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स होर्डिंग आदि, जिन पर प्रिंटर, प्रकाशक का नाम और पता लिखा होना चाहिए, प्री-सर्टिफिकेशन एम.सी.एम.सी की तरफ से किया जाएगा, जिसका खर्च चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। उन्होंने संबंधित पक्षों से चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण भी जरूरी है और सैल सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रचार के दौरान बल्क एसएमएस और वॉयस मैसेज के लिए सर्टिफिकेशन भी जरूरी है। उन्होंने प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से भी अपील की कि वे चुनाव से संबंधित किसी भी तरह की प्रचार सामग्री को एमसीएमसी द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार ही प्रिंट/टेलीकास्ट करें।
विज्ञापनों और राजनीतिक प्रचार सामग्री के सर्टिफिकेशन के लिए एमसीएमसी आवेदक को विज्ञापन और इस संबंध में किए गए खर्च के बारे में आवश्यक विवरण उपलब्ध करवाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार द्वारा प्री सर्टिफिकेशन हेतु दी गई प्रचार सामग्री के आवेदन पर निर्णय दो दिन में समिति द्वारा लिया जाएगा। इसी तरह सोशल मीडिया और अखबारों के ई-पेपर प्लेटफॉर्म पर किए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापन पर भी एमसीएमसी से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज, यदि कोई हो, पर विचार किया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को सार्वजनिक स्थलों पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए तैयार किए गए ऑडियो-वीजुअल डिस्प्ले का सर्टिफिकेट भी लेना होगा।