जालंधर : डिप्टी कमिश्नर कम जिला मजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में आर्मी, सी.आर.पी.एफ.और बी.एस.एफ. आदि फोर्स की वर्दियों और उलाईव रंग (मिलटरी रंग) के व्हीकल /मोटर साईकलज़ का प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई है। सोमवार को जारी एक आदेश में उन्होंने कहा है कि उनके ध्यान में आया है कि कुछ गैर सामाजिक तत्व सुरक्षाबलों जैसी वर्दियां और वाहनों पर सुरक्षाबलों के वाहनों जैसा रंग इस्तेमाल करके किसी भी हिंसक घटना को अंजाम दे सकते हैं इसलिए जनहित में वह सशस्त्र बलों के रंग जैसी वर्दियों और वाहनों पर सुरक्षाबलों कै वाहनों जैसे रंग करने पर पाबंदी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश 31 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेंगे। उन्होंने पंचायतों और संबंधित एसडीएम को अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए कहा है।