कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा “नशीया दे विरुद्ध पंजाब” कार्यक्रम शुरू

by Sandeep Verma
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जालंधर : पंजाब कानूनी सेवा प्राधिकरण श्री निरभाऊ सिंह गिल के निर्देशानुसार जिला एवं सैशन न्यायाधीश कम अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जालंधरजिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जालंधर के मार्गदर्शन में, “नशीया दे विरुद्ध पंजाब ” कार्यक्रम जिला जालंधर में अदालत किया गया ।इस मौके पर जिला एवं सैशन न्यायाधीश-कम-अध्यक्ष ने नशा विरोधी जागरूकता के लिए लोगों को करीब 5 हजार पंपलेट बांटे।जालंधर जिले के सभी नशा मुक्ति केंद्रों के नाम और पते भी आम जनता को बताए गए।उन्होंने कहा कि समाज एवं जनता में नशे के बढ़ते मामलों को रोका जा सके नशा विरोधी जागरूकता के लिए यह अभियान एक माह तक चलेगा। इस बीच विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में नशाखोरी जागरूकता विरोधी रैलियां निकाली जाएंगी.उन्होंने आगे कहा कि सरकार साथ ही जालंधर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में भी जागरूकता अभियान के तहत सैमीनार का आयोजन किया गया. इसी तरह सेंट्रल जेल कपूरथला में भी सैमीनार आयोजित किए गए जा रहे हैं, ताकि कैदियों और बंदियों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके।विभिन्न सरकारी विभागों, लॉ कॉलेजों, पैरा लीगल स्वयंसेवकों, स्वास्थ्य विभाग के बच्चे इस अभियान में कर्मचारी भी हिस्सा ले रहे है।इस अवसर पर डा. गगनदीप कौर, सी.जे.एम. सह सचिव जिला विधिक सेवाएँअथॉरिटी जालंधर ने पीड़ित मुआवजा योजना के तहत जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के आश्रित परिवार यदि किसी ज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो जिले को मुआवजा मिलना कानूनी हैसेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय जालंधर से संपर्क किया जा सकता है।विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क किया जा सकता है।

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