जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने फौजदारी सहिंता 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर वाहन पार्किंग स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थान, अस्पताल, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और अन्य वाहन पार्किंग स्थानों निर्दिष्ट क्षेत्रों आदि के प्रबंधक (परिसर के अंदर या बाहर) सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए बिना वाहन पार्किंग का संचालन नहीं करेंगे।जारी आदेशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार लगाए जाएं कि पार्किंग में प्रवेश करने/बाहर निकलने वाले वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चला रहे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए और इस संबंध में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की 45 दिनों की रिकार्डिंग की सीडी बनाकर हर 15 दिनों के बाद पुलिस कमिश्नर जालंधर के सुरक्षा ब्रांच दफ्तर में जमा करवाई जाए।इसी प्रकार वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड, यदि वाहन को एक दिन के लिए पार्क करना है, तो वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, आईडी, वाहन का प्रकार, पंजीकरण संख्या, चैसी नंबर, इंजन नंबर, रिकार्डिंग के अलावा वाहन पार्किंग की तिथि एवं वाहन वापिस लेने की तिथि वाहन मालिक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर होनी चाहिए।आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन को एक दिन से अधिक के लिए खड़ा करना है तो वाहन मालिक से वाहन के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसैंस की फोटोकॉपी लेकर रिकार्ड में रखी जाए । इसके अलावा पार्किंग स्थलों पर काम करने वाले व्यक्तियों का पुलिस वैरीफीकेशन संबंधित थाने से करवाया जाए।डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय साइलैंसर में तकनीकी बदलाव कर पटाखे आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और यह भी आदेश जारी किया है कि कोई भी दुकानदार कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत निर्मित ऑटो साइलैंसर नहीं बेचे जाएंगे और न ही कोई मैकेनिक साइलैंसर में तकनीकी बदलाव करेगा।डिप्टी कमिश्नर पुलिस द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, मकान मालिकों घरों में किराएदारों और पी.जी. मालिक , पीजी और इसके इलावा आम लोग घरों में नौकर और अन्य श्रमिकों को निकटतम पंजाब पुलिस संपर्क केंद्र को सूचित किए बिना नहीं रखेगें।उपरोक्त सभी आदेश दिनांक 14.10.2023 से 13.01.2024 तक लागू रहेंगे।
डीसीपी ने पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए
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