जालंधर : कमिश्नरेट जालंधर नॉर्थ हल्का के एसीपी दमनवीर सिंह ने थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाली चाइना डोर (नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक की धातु कोटिंग के साथ बनी डोर /धागा जो पंजाब सरकार के मापदंड के अनुकूल न हो ) की बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।जिला प्रशासन द्वारा बार-बार चाइना डोर की बिक्री पर पाबंदी तथा प्रयोग न करने के बारे में अपील की गई है, इसके बावजूद ऐसी शिकायतें मिलती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।यह चैकिंग अब सभी थानों के प्रभारी निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की हिदायतों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। अगर आप के इलाके में अगर कोई भी व्यक्ति का दुकानदार के करिंदे बेच रहे हैं चाइना डोर बेचने वालों के दुकानदार व करींदो की अब खैर नहीं होगी