पंजाब पुलिस ने नामी गैंगस्टर हैपी जट्ट द्वारा सुनियोजित हत्याओं की साजिशों को किया नाकाम; आटोमैटिक पिस्तौल सहित एक काबू

by Sandeep Verma
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जालंधर : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान पंजाब में संगठित अपराध को बड़ा झटका देते हुये पंजाब पुलिस ने हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी बाबा निवासी गाँव अलादीनपुर, तरन तारन की गिरफ़्तारी से राज्य में सुनियोजित हत्याएं करने की साजिश को नाकाम किया है।पंजाब के डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि मुलजिम हैपी बाबा कत्ल और कत्ल करने की कोशिश के कई आपराधिक मामलों में शामिल है। पुलिस टीम ने उसके कब्ज़े में से एक 30 बोर का आटोमैटिक पिस्तौल, एक मैगज़ीन और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किये हैं।डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ़्तार किया गया मुलजिम अपेक्षित गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी जट्ट निवासी जंडियाला का संचालक है, जो सरहदी राज्य पंजाब में शांति और सांप्रदायिक सदभावना को भंग करने के लिए टारगेट कीलिंग को अंजाम देने की साजिश रच रहा था और बड़ी रकम के बदले यह काम हैपी बाबा को सौंपा हुआ था।उन्होंने आगे बताया कि दोषी हैपी बाबा पंजाब में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर भी है और मध्य प्रदेश के हथियार सप्लायरों के साथ नजदीकी से जुड़ा हुआ था।यह कार्यवाही काउन्टर इंटेलिजेंस जालंधर की तरफ से तरन तारन के नानकसर मोहल्ले के विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की भट्टी को उसके कब्ज़े में से दो पिस्तौलो समेत गिरफ़्तार करने से 25 दिनों बाद अमल में लाई गई।जानकारी देते हुये एआईजी काउन्टर इंटेलिजेंस जालंधर नवजोत सिंह माहल ने बताया कि मुलजिम विक्की भट्टी से पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि हैपी जाट ने हैपी बाबा को राज्य में टारगेट कीलिंग को अंजाम देने की ज़िम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि तेज़ी से कार्यवाही करते हुये पुलिस टीमों ने कार्यवाही शुरू कर दी और दोषी हैपी बाबा को गिरफ़्तार कर लिया।उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान हैपी बाबा ने कबूल किया कि वह नाजायज हथियारों की अंतर-राज्य़ीय तस्करी में शामिल है और साल 2020- 21 से अब तक मध्य प्रदेश से हथियारों की तस्करी करके तरन तारन और अमृतसर के क्षेत्र में कम से कम 100 नाजायज हथियार बेच चुका है। उन्होंने कहा कि आगे जांच जारी है।इस सम्बन्धी एफ. आई. आर. नम्बर 57 तारीख़ 29. 12. 2023 को पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल (एस. एस. ओ. सी.) अमृतसर में हथियार एक्ट की धाराओं 25 और 25(8) के अधीन केस दर्ज किया गया है।

 

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