जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस कानून एवं व्यवस्था अंकुर गुप्ता ने दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए साइबर अपराध को रोकने, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया है कि कमिश्नरेट की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी मोबाइल फोन और सिम विक्रेता कमिश्नरेट जालंधर के अनुसार, मोबाइल फोन और सिम बेचते समय खरीदार को पहचान पत्र/आईडी बिना प्रमाण/फोटो प्राप्त किये मोबाइल फोन एवं सिम नहीं बेचेंगे तथा ग्राहक/विक्रेता से मोबाइल फोन खरीदते समय ग्राहक/विक्रेता को अपनी फर्म की मुहर एवं हस्ताक्षर के अधीन खरीदारी सर्टिफिकेट भी देंगे।
इसके अलावा फोन खरीदते समय खरीदार या उसके किसी रिश्तेदार/जानकार व्यक्ति, जिसके खाते से यू.पी.आई. यदि भुगतान कार्ड या ऑनलाइन किया जाता है तो व्यक्ति की आई.डी. दुकानदार सबूत और ग्राहक का नाम और जन्म तिथि, पिता का नाम, घर का पूरा पता, उस व्यक्ति की आईडी प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार होगा जिसे फोन या सिम बेचा गया है या जिससे फोन खरीदा गया है। मोबाइल और सिम खरीदने वाले व्यक्ति की आई. डी, अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, मोबाइल फोन की बिक्री/खरीद की तारीख और समय, जिस व्यक्ति के खाते से भुगतान किया गया है उसका आईडी प्रमाण और रिकॉर्ड रजिस्टर के अनुसार ग्राहक का फोटो रखना होगा। यह आदेश दिनांक 29.02.2024 से 13.04.2024 तक लागू रहेगा।