

जालंधर : जिला पुलिस कमिश्नरेट के थाना तीन प्रभारी राजिंदर सिंह जसवाल ने इलाका नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते पशु क्रूरता निवारण एक्ट 1960 के मद्देनजर थाना तीन के नायलान से बने चाइनीज और मांझा डोर की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजिंदर सिंह जसवाल ने कहा कि आदेश में उन्होंने कहा कि पतंग,गुड़िया उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली डोर सूती डोर के बजाए नायलान से बनी चाइनीज मांझा डोर इस्तेमाल हो रही है।यह डोर पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां काट देती है। इसके अलावा साइकिल और स्कूटर चालकों की गर्दन और कान काटने के अलावा उड़ते बेजुबान पक्षियों के फंसकर मारे जाने या घायल होने की घटनाएं भी हो सकती हैं।इसके अलावा डोर में फंसकर पक्षियों के मरने और पेड़ों पर लटकने से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। जिसके चलते नायलान से बनी चाइनीज डोर और उसका इस्तेमाल होना मानव जीवन और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती है।

