अपराध पीड़ित मुआवजा योजना अधीन 8 लाख रुपये की मुआवज़ा राशि मंज़ूर : जिला एवं सैशन जज

by Sandeep Verma
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जालंधर : जिला एवं सैशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी जालंधर निरभऊ सिंह गिल की अध्यक्षता में अपराध पीड़ित मुआवजा योजना अधीन आश्रितों को मुआवजा देने लिए एक बैठक हुई जिसमें सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी जालंधर बलजिंदर सिंह मान और समाज सेविका परमिंदर कौर बेरी मौजूद रही। इस दौरान जानकारी देते हुए जिला एवं सैशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी जालंधर निरभऊ सिंह गिल ने बताया कि बैठक के दौरान अपराध पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 3 आवेदनों का निपटारा किया गया और 8 लाख रुपये की मुआवजा राशि मंजूर की गई। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन मामलों में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को पंजाब पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है, जहां अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और मामला आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही धारा 357-1 सीआरपीसी की धारा 2 व 3 के अनुसार संबंधित कचहरी की सिफारिश पर मुआवजा दिया जा सकता है।उन्होंने आगे बताया कि अपराध पीड़ित या उनके आश्रित जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी, जालंधर को इस मामले में लिखित आवेदन जमा कर सकते है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यौन शोषण अपराध से पीड़ित महिलाएं भी नालसा की योजना 2018 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन कर सकती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ए.डी.आर केंद्र जिला कचहरी या विभाग के टोल फ्री नंबर 1968 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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