जालंधर : पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज जिले में चाईना डोर के इस्तेमाल से खतरनाक नतीजों से लोगों को जागरूक करने के लिए एक कैंप आयोजित किया। बोर्ड के कार्यकारी इंजीनियर संजीव ने बताया कि यह कैंप लायलपुर खालसा कॉलेज, जंडू सिंघा के सरकारी स्कूल और सुच्ची पिंड में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को इस डोर के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना थाउन्होंने जोर देते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने चाईना डोर की बिक्री, खरीद, निर्माण और भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 5 साल तक की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
कार्यकारी इंजीनियर ने यह भी बताया कि इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय विभाग और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल के निर्देशानुसार चाईना डोर के इस्तेमाल के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित डोर का उपयोग, बिक्री या भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जोकि पर्यावरण और जन सुरक्षा की रक्षा के लिए सरकार की वचनबद्धता को मजबूत करेगा।