जालंधर देहात पुलिस ने 68 एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त किए गए नशीले पदार्थों को किया नष्ट

by Sandeep Verma
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जालंधर : नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जालंधर देहात पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत 68 मामलों से जब्त किए गए नशीले पदार्थों का निपटान किया है। विभिन्न मादक पदार्थ विरोधी अभियानों के दौरान जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खख के नेतृत्व में ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में नष्ट कर दिया गया।नष्ट की गई दवाओं में 62 किलो 300 ग्राम पोस्त की भूसी, 932 ग्राम हेरोइन, 270 ग्राम नशीला पाउडर, 10 ग्राम गांजा, 850 ग्राम चरस, साथ ही 290 गोलियां और 14 इंजेक्शन शामिल हैं, जिन्हें औषधीय दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एनडीपीएस अधिनियम द्वारा अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, एक अधिकृत सुविधा में निपटान किया गया। जानकारी देते हुए एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खख ने कहा, “मामले की संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए के तहत ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसमें एसपी मुख्यालय और डीएसपी मुख्यालय शामिल हैं। यह निपटान समाज को ड्रग्स के खतरे से मुक्त करने के हमारे निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।” उन्होंने आगे बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को नष्ट करना तस्करों को कानून को लागू करने के लिए पुलिस की अटूट प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संदेश देता है।एसएसपी ने आश्वासन दिया कि पूरी निपटान प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए सख्त दिशानिर्देशों का पालन किया गया।अकेले हेरोइन, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई करोड़ रुपये है, जालंधर देहात पुलिस द्वारा किए गए ऑपरेशन की महत्ता को रेखांकित करती है।यह विनाश एनडीपीएस अधिनियम के नियमों के अनुसार किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब्त की गई कोई भी नशा अवैध रूप से प्रचलन में न आ सके।

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