जालंधर : जिला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 54 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला जालंधर की सीमा के भीतर आने वाले गांवों में जहां भी पंचायत चुनाव होने हैं चुनाव दिवस 15 अक्तूबर 2024 को बंद करने के लिए जारी किया गया।उक्त तिथि को चुनावी ग्रामों में शराब की दुकानें एवं परिसर नहीं खुलेंगे, न ही इन ग्रामों में स्थित होटल, रेस्टोरेंट अथवा क्लब में शराब परोसी जायेगी और न ही कोई व्यक्ति शराब का भण्डारण करेगा।