ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस ने आवाज़ प्रदूषण संबंधी आदेश किए जारी

by Sandeep Verma
0 comment
Trident AD
Trident AD

जालंधर : ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस सन्दीप शर्मा ने धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते शोर प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनज़र कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रिहायशी क्षेत्रों में हार्न बजाने पर पाबंदी लगाई है। इसी तरह साउंड सिस्टम की आवाज़ 7.5 डी.बी. (ए) और लाउड स्पीकरों, पटाख़ों और शोर पैदा करने वाले यंत्रों की आवाज़ तय सीमा तक रखने के आदेश जारी किए गए है।माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस ने जारी आदेशों के अंतर्गत जनतक स्थानों की हद नज़दीक पटाख़ें और लाउड स्पीकर आदि की आवाज़ 10 डी.बी. (ए) से अधिक न हों या इलाके अनुसार 7.5 डी.बी. (ए) या दोनों में से जो कम हो, अनुसार रखने के आदेश दिए है। आदेशों अनुसार कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 06 बजे में ढोल या भोंपू, आवाज़ पैदा करने वाला कोई यंत्र, साउंड ऐंपलीफायर नहीं बजा सकेगा और मैरिज पेलैसों और होटलों में भी यह आदेश लागू होंगे। इसी तरह प्राईवेट साउंड सिस्टम वालों की तरफ से 5 डी.बी. (ए) से अधिक आवाज़ नहीं रखी जाएगी और यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो साउंड सिस्टम और समान ज़ब्त किया जा सकेगा। आदेशों में यह भी कहा गया है कि म्युज़िक सिस्टम वाले वाहन में से म्युज़िक की आवाज़ वाहन से बाहर नहीं आनी चाहिए।ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस ने जारी एक और आदेश अनुसार साईबर क्राइम को रोकने के लिए, लोग हित को मुख्य रखते हुए, अमन और कानून की स्थिति को बहाल रखने के आदेश जारी किए है कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आते सभी मोबायल फ़ोन और सिम विक्रेता, मोबायल फ़ोन और सिम बेचते समय खरीददार से पहचान पत्र/ आई. डी.प्रूफ/ फोटो प्राप्त किए बिना मोबायल फ़ोन और सिम नहीं बेचेंगे और मोबायल फ़ोन को ग्राहक/ विक्रेता से ख़रीद करते समय ग्राहक/ विक्रेता को भी अपनी फर्म की मोहर और हस्ताक्षर नीचे ‘ परचेज सर्टिफिकेट’ देंगे।इसके इलावा फ़ोन खरीदने समय खरीददार या कोई उसका रिश्तेदार/ जानकार व्यक्ति, जिसके अकाउँट में से यू.पी.आई. पेमेंट या कार्ड द्वारा या आन- लाईन अदायगी की जाती है तो उस व्यक्ति का आई. डी. प्रूफ भी दुकानदार हासिल करने के ज़िम्मेदार होंगे और ग्राहक का नाम और जन्म तारीख़, पिता का नाम, घर का पूरा पता, जिसको फ़ोन या सिम बेचा है या जिस से फ़ोन खरीदा है उसका आई. डी. प्रूफ, मोबायल और सिम खरीदने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान और दस्तखत, मोबायल फ़ोन बेचने/ खरीदने की तारीख़ और समय, जिस व्यक्ति के अकाउँट में से पेमेंट हुई है उस व्यक्ति का आई.डी. प्रूफ और ग्राहक की फोटो अनुसार रिकार्ड रजिस्टर मेन्टेन करेंगे। पुलिस ने एक अन्य आदेश के द्वारा पुलिस कमिशनरेट की सीमा में वाहन खडे करने के स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों, अस्पताल, भीड़ वाले बाज़ारों और अन्य वाहन पार्क करने के लिए बने स्थानों आदि के मालिक/ प्रबंधक ( कंपलैक्स के अंदर या बाहर) सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं चलाएगे।जारी हुक्मों में कहा गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाये कि सी. सी. टी. वी. कैमरे इस तरीके के साथ लगाए जाएँ कि जो वाहन पार्किंग के अन्दर/ बाहर आता- जाता है उस वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ़ नज़र आए और इस सम्बन्धित लगाए गए सी. सी. टी. वी. कैमरों की 45 दिन की रिकार्डिंग की सी. डी. तैयार करन उपरांत हर 15 दिन बाद सिक्यूरिटी ब्रांच दफ़्तर पुलिस कमिश्नर जालंधर में जमा करवाई जाए।इसी तरह वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन एक दिन के लिए खडा करना हो तो रजिस्टर में उस का इंदराज वाहन मालिक का नाम, मोबायल नंबर, आई. डी., वाहन की किस्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तारीख़ और वाहन वापिस लेने की तारीख़ दर्ज करने के इलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर दस्तखत करवाए जाएँ।आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन एक दिन से अधिक समय के लिए खडा करना हो तो उसका इंदराज रजिस्टर में उक्त अनुसार करके वाहन मालिक से वाहन की रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लायसैंस की फोटो कापी ले कर बतौर रिकार्ड रखा जाये। इसके इलावा पार्किंग वाले स्थानों पर काम कर रहे व्यक्तियों की पुलिस वैरीफिकेशन सबंधित थानों से करवाई जाए।ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस की तरफ से जारी एक अन्य आदेश अनुसार कमिशनरेट पुलिस जालंधर की सीमा में सड़कों के साथ-साथ फुट्टपाथ पर अन- अधिकारित बोर्ड लगवाने, दुकानदारों की तरफ से दुकानों की हद से बाहर सड़कें पर समान रख कर बेचने और फुट्टपाथ पर समान रख कर बेचने पर पाबंदी लगा दी है। उपरोक्त यह सभी आदेश 14.06.2024 से 13. 08. 2024 तक लागू रहेंगे।

Snow
Forest
Mountains
Snow
Forest
the trident news the trident news the trident news the trident news the trident news

You may also like

Leave a Comment

2022 The Trident News, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by iTree Network Solutions +91 94652 44786

You cannot copy content of this page