कमिश्नरेट पुलिस ने विस्फोटक नियम, 2008 के तहत पटाखों की बिक्री के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस किए जारी

by Sandeep Verma
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जालंधर : पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने विस्फोटक नियम 2008 के तहत पटाखों की बिक्री के लिए 20 प्रोविजनल लाइसेंस जारी किए हैं। जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आगामी दिवाली त्योहार की तैयारियों के लिए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के तहत पटाखों की बिक्री के लिए 20 प्रोविजनल लाइसेंस जारी किए गए हैं श्री स्वपन शर्मा ने कहा कि कुल 133 व्यक्तियों ने दिवाली मनाने के लिए पटाखे बेचने के लिए अनंतिम लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इनमें से चार आवेदन खारिज कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि ड्रा 18 अक्टूबर 2024 को रेड क्रॉस भवन, जालंधर में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मौके पर पुलिस अधिकारियों के अलावा डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, नगर निगम, फायर ब्रिगेड जालंधर के कर्मचारी भी मौजूद थे। श्री स्वपन शर्मा ने कहा कि कुल 129 आवेदनों में से एक ड्रा निकाला गया और विस्फोटक नियम 2008 के तहत आवेदकों को कुल 20 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए।पुलिस आयुक्त ने कहा कि लाइसेंस धारकों को सभी सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कमिश्नरेट पुलिस जालंधर पटाखों की बिक्री पर नजर रखेगी और प्रतिबंधित पटाखों की अनधिकृत बिक्री या उपयोग सहित सुरक्षा प्रोटोकॉल के किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वप्न शर्मा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले या सुरक्षा निर्देशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों को लागू कानूनों के तहत कानूनी परिणाम भुगतने होंगे, उन्होंने कहा कि कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार पटाखों की बिक्री और उपयोग के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण बनाया है। सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है

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