जालंधर : जिला मैजिस्ट्रेट डाॅ. हिमांशु अग्रवाल द्वारा 12 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले नगर कीर्तन के मद्देनजर, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 नवंबर 2024 को जिला जालंधर में नगर कीर्तन मार्ग और धार्मिक समारोह स्थल के पास मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।