


जालंधर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट – कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1) के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परविंदर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह की फर्म मेसर्स ऑक्सफोर्ड एकेडमी की लाइसेंस सरेंडर करने की अर्जी को मंजूर करते हुए इस फर्म का लाइसेंस रद्द/कैंसिल कर दिया गया है।आदेश में कहा गया है कि आवेदक द्वारा आवेदन के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि वह अपनी फर्म नहीं चलाना चाहता और फर्म का लाइसेंस नंबर 638/ए.एल.सी.-4/एल.ए./एफ.एन.877 सरेंडर करना चाहता है। इस आवेदन पर एक्ट के अनुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर द्वारा लाइसेंस सरेंडर करने की अर्जी स्वीकार करते हुए उक्त लाइसेंस को रद्द/कैंसिल करने के आदेश जारी किए गए है।जारी आदेश के अनुसार एक्ट/नियमों के तहत उक्त व्यक्ति या उसकी फर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत आदि के लिए उक्त लाइसेंसी हर तरह से जिम्मेदार रहेगा तथा उसकी भरपाई करने के लिए भी पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

