जालंधर : नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने उन दस्तावेजों की एक सूची जारी की है जिनका प्रयोग मतदाता पहचान पत्र ना होने पर मतदान के लिए किया जा सकता है।जिला चुनाव अधिकारी-कम- डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 21 दिसंबर 2024 को मतदान के लिए पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी है।उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के पास फोटोयुक्त वोटर कार्ड नहीं है, लेकिन वार्डवार मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वे वैकल्पिक दस्तावेज दिखा कर अपना वोट डाल सकते है। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड/नीला कार्ड, फोटो के साथ शस्त्र लाइसेंस, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो के साथ पासबुक, श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, विधायक या संसद सदस्य को जारी अधिकारिक कार्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड और सेवा पहचान पत्र (फोटो के साथ) राज्य सरकार/केंद्र सरकार/पी.एस.यू./पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया।डा.अग्रवाल ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पूरी चुनाव प्रक्रिया को उचित और निर्बाध ढंग से संचालित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। उन्होंने लोगों से 21 दिसंबर को मतदान कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने की अपील की।