देहात पुलिस ने प्याज और लहसुन की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई 01 क्विंटल 44 किलो चूरा-पोस्त जब्त

by Sandeep Verma
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जालंधर : देहात पुलिस ने मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच संचालित एक अंतरराज्यीय पोस्ता तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। एक विशेष खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए, फिल्लौर पुलिस स्टेशन की टीम ने गांव लसाडा के पास प्याज और लहसुन की बोरियों के नीचे छिपाए गए चूरापोस्त से भरे एक ट्रक को रोका और 01 क्विंटल 44 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया। जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरकमल प्रीत सिंह खख ने कहा कि इस ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर संजीव कपूर, एसएचओ फिल्लौर और डीएसपी फिल्लौर सरवन सिंह बल्ल, पीपीएस और एसपी जांच जसरूप कौर बाठ आईपीएस ने की देखरेख में किया गया ।चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन की गहनता से तलाशी ली और आठ बोरी पोस्त-चूरा बरामद किया, जिसे आरोपियों ने बचने के लिए बड़ी चालाकी से सब्जियों की परतों के नीचे छिपा दिया था।जांच से पता चला कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति एक संगठित ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थे, जो वितरण के लिए मध्य प्रदेश से पंजाब में पोस्त ले जा रहे थे।पुलिस ने इस रैकेट के दो मुख्य साथियों बीर सिंह उर्फ ​​घोना और सुरजीत सिंह उर्फ ​​जीता की भी पहचान कर ली है, जो फिलहाल फरार हैं. माना जाता है कि इन व्यक्तियों ने तस्करी नेटवर्क के संचालन और संचालन के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें पकड़ने और और सबूत जुटाने के लिए छापेमारी की जा रही है। पकड़े गए गिरफ्तार तस्करों की पहचान संत नगर फिल्लौर निवासी बूटा सिंह और कुलवंत सिंह के रूप में हुई है। नशे की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रक, रजिस्ट्रेशन संख्या पीबी-08-बीआर-9311 को जब्त कर लिया गया है।गिरफ्तार दोनों आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बूटा सिंह चोरी के मामलों में शामिल है, जबकि कुलवंत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। जांचकर्ताओं को संदेह है कि यह रैकेट पिछले कई वर्षों से पंजाब में पोस्त की तस्करी करता था और इसे राज्य भर के गांवों और कस्बों में ज्यादा दाम पर बेचता था।एसएसपी खख ने इस बरामदगी को अंतरराज्यीय नशे के कारोबार के लिए बड़ा झटका बताया।उन्होंने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण सप्लाई चैन को तोड़ने में सफल रही है. पंजाब पुलिस ऐसे नेटवर्क को खत्म करने और नशा मुक्त राज्य सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है।फिल्लौर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 15, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

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