

जालंधर : रोजगार और शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले युवाओं की सुविधा के लिए जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो कार्यालय में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 90569-20100 है।जिला रोजगार विकास, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण ब्यूरो की उपनिदेशक नीलम महे ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इस हेल्प डेस्क के माध्यम से युवाओं को विदेश जाने से पहले आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि विदेश में आने वाली चुनौतियों का आसानी से सामना किया जा सके।उन्होंने कहा कि विदेश जाने से पहले युवाओं को अपने पासपोर्ट/वीजा/वर्क परमिट आदि की एक फोटोकॉपी भी पंजाब स्थित अपने घर पर रखनी चाहिए ताकि मुसीबत के समय परिवार के सदस्यों के पास यह आवश्यक दस्तावेज/जानकारी हो। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को किसी भी परिस्थिति में अपना मूल पासपोर्ट और मोबाइल फोन किसी भी संदिग्ध या अज्ञात व्यक्ति को नहीं सौंपना चाहिए और विदेश में किसी भी कठिन परिस्थिति में युवाओं को किसी भी प्रकार के मानसिक और शारीरिक शोषण से बचने के लिए वहां भारतीय दूतावास से संपर्क करना चाहिए।उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में जिला प्रशासन की वेबसाइट www.jalandhar.nic.in पर पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों की सूची दर्ज की गई है। उन्होंने विदेश में रोजगार और शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं से अपील की कि वे केवल सरकार द्वारा पंजीकृत एजेंटों से ही संपर्क करें, जिनकी जानकारी प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स की वेबसाइट www.emigrate.gov.in पर उपलब्ध है और पता SCO 28-32, सेक्टर-34-ए, चंडीगढ़, ईमेल: poechd@mea.gov.in है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 95306-41790 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वेबसाइट पर आप्रवासन अधिनियम-1983 के तहत आप्रवासन नियमों की जानकारी के साथ-साथ आप्रवासन से संबंधित किसी भी शिकायत को अपलोड करने की सुविधा भी दी गई है।उप निदेशक ने कहा कि जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो ने खाड़ी देशों एवं अन्य ईसीआर देशों में वर्क वीजा पर जाना चाहते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट https://pdot.mea.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैवल एजेंटों के प्रदर्शन के संबंध में किसी भी संदिग्ध जानकारी की सूचना जिला रोजगार एवं व्यवसाय ब्यूरो, जालंधर या नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी जा सकती है ताकि समय रहते आगे उचित कार्रवाई की जा सके।








