जालंधर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, जालंधर, विवेक कुमार मोदी ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आठवीं कक्षा की मई/जून-2025 की पूरक परीक्षाओं दिनांक 29.05.2025 से 10.06.2025 तक आयोजित की जा रही के मद्देनजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जालंधर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों ,जहां भी यह परीक्षाएं हो रही है के आस-पास पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 29.05.2025 से 10.06.2025 तक लागू रहेगा।







