

जालंधर : जिला मैजिस्ट्रेट, जालंधर डा. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर जिले की सीमा में आने वाले क्षेत्र में प्रीगैबलिन कैप्सूल, गैबापेंटिन कैप्सूल और एनाफोर्टन इंजेक्शन की बिना लाइसेंस के बिक्री, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में रखने/बिक्री, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद/बिक्री और विशेषज्ञ डॉक्टर के पर्चे के बिना केमिस्ट की दुकानों में बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।यह आदेश 4 जून, 2025 को जारी होने की तारीख से अगले दो महीने तक लागू रहेगा।








