पुलिस कमिश्नर द्वारा वाहन पार्किंग स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के आदेश

by Sandeep Verma
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जालंधर : पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के अंतर्गत आने वाले वाहन पार्किंग स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजारों और अन्य पार्किंग स्थलों के मालिक/प्रबंधक (कॉम्प्लेक्स के अंदर या बाहर) बिना सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए वाहन पार्किंग संचालित नहीं करेंगे।
जारी आदेशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सी.सी.टी.वी. कैमरे इस तरह लगाए जाएं कि पार्किंग में आने-जाने वाले वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चालक का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। इसके अलावा, लगाए गए सी.सी.टी.वी. कैमरों की 45 दिनों तक की रिकॉर्डिंग की सीडी तैयार कर हर 15 दिन बाद जालंधर पुलिस कमिश्नर के सुरक्षा शाखा कार्यालय में जमा करवाई जाए।इसी तरह, पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले वाहन मालिकों का रिकॉर्ड रखा जाए। यदि वाहन एक दिन के लिए खड़ा किया जाता है, तो रजिस्टर में वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, आईडी, वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तारीख और वाहन वापस लेने की तारीख दर्ज की जाए, साथ ही वाहन मालिक से रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाए जाएं। यदि वाहन एक दिन से अधिक समय के लिए खड़ा किया जाता है, तो उक्त विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के साथ-साथ वाहन मालिक से वाहन की रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी लेकर रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाए। इसके अतिरिक्त, पार्किंग स्थलों पर काम करने वाले व्यक्तियों की पुलिस वेरिफिकेशन संबंधित थानों से करवाया जाए।पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी दुकानदार/दर्जी, सैनिक/अर्धसैनिक बल/पुलिस की बनी-बनाई वर्दी या कपड़ा बिना खरीदार की सटीक पहचान के नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति का फोटो पहचान पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी रखी जाएगी। खरीदार का रैंक, नाम, पता, फोन नंबर और तैनाती का स्थान रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। यह रजिस्टर हर दो महीने में संबंधित मुख्य थाना अधिकारी से सत्यापित करवाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर यह रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध करवाया जाएगा।इसी तरह, एक अन्य आदेश के तहत कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में बुलट मोटरसाइकिल के साइलेंसर में तकनीकी बदलाव कर पटाखे आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, यह आदेश भी जारी किया गया है कि कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत साइलेंसर नहीं बेचेगा और न ही किसी मैकेनिक द्वारा साइलेंसर में तकनीकी बदलाव किया जाएगा।

यह सारे आदेश 7.11.2025 तक लागू रहेगें ।

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