जालंधर में हथियारों के प्रदर्शन, अवैध बोर्ड और सामान बेचने, मोबाइल-सिम बिक्री पर सख्ती, और चाइना डोर पर प्रतिबंध

by Sandeep Verma
0 comment
Trident AD
Trident AD

जालंधर : पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और आर्म्स रूल्स, 2016 के रूल नंबर 32 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जालंधर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है जारी आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, शादी-समारोहों, पार्टियों, मैरिज पैलेस, होटलों, हॉलों या अन्य सभाओं में हथियार ले जाना और उनका प्रदर्शन करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। हथियारों को बढ़ावा देने वाले गीत, हिंसा या झगड़ों की प्रशंसा करने वाले गाने, हथियारों के साथ फोटो/वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया (जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम आदि) पर अपलोड करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण नहीं देगा।है। फुटपाथ और सड़कों पर अवैध कब्जे पर रोक लगाई गई है।सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अनधिकृत बोर्ड लगाने और दुकानदारों द्वारा दुकान की सीमा से बाहर सड़कों या फुटपाथ पर सामान रखकर बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साइबर अपराध रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जालंधर कमिश्नरेट क्षेत्र में मोबाइल फोन और सिम विक्रेताओं को खरीददार से पहचान पत्र (आईडी प्रूफ), फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज लेना अनिवार्य होगा। मोबाइल फोन खरीदते या बेचते समय विक्रेता को अपनी फर्म की मोहर और हस्ताक्षर के साथ ‘परचेज सर्टिफिकेट’ देना होगा। यदि भुगतान यूपीआई, कार्ड या ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है, तो उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ भी लेना होगा, जिसके खाते से भुगतान हुआ है। विक्रेता को खरीददार का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, पूरा पता, आईडी प्रूफ, अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर, खरीद की तारीख और समय, और भुगतान करने वाले व्यक्ति का आईडी प्रूफ रजिस्टर में दर्ज करना होगा।पतंग उड़ाने के लिए चाइना डोर (नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी डोर, जिस पर कांच, धातु या अन्य तीक्ष्ण पदार्थ की परत चढ़ी हो) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है । पतंग उड़ाने के लिए केवल सूती धागे का उपयोग अनुमत होगा, जो किसी भी तीक्ष्ण, धातु, कांच या मजबूती बढ़ाने वाली परत से मुक्त हो।
ये सभी आदेश 7 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे।

Trident AD
Trident AD
Trident AD
Trident AD
Trident AD Trident AD
Trident AD Trident AD Trident AD Trident AD

You may also like

Leave a Comment

2022 The Trident News, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by iTree Network Solutions +91 94652 44786

You cannot copy content of this page