

जालंधर : सहायक कमिश्नर राज कर, जालंधर-1 डा. अनुराग भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स एक्ट, 2018 (जिसे पी.एस.डी.टी. या प्रोफेशनल टैक्स भी कहा जाता है) के तहत उन सभी व्यक्तियों को पंजीकरण करवाना और उचित टैक्स (केवल 200 रुपये प्रति माह) जमा करना अनिवार्य है, जिनकी वार्षिक आय 4,00,000 रुपये (नई व्यवस्था) या 2,50,000 रुपये (पुरानी व्यवस्था) है।उन्होंने बताया कि योग्य व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए 29 और 30 अक्तूबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विभिन्न स्थानों पर विशेष कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। ये कैम्प जालंधर के औद्योगिक क्षेत्र में हिंद इंटरप्राइजेज (लीडर वाल्व्स के पीछे), होटल पायल (फगवाड़ा गेट), यूनियन कॉम्प्लेक्स (दिलकुशा मार्किट, जालंधर), और भोगपुर में जञ घर में लगाए जाएंगे। इसके अलावा, आदमपुर और रामा मंडी में भी विशेष पंजीकरण कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं।अधिक जानकारी और सहायता के लिए नोडल अधिकारी, कर राज कर अधिकारी जगमाल सिंह हुंदल से मोबाइल नंबर 98146-50940 पर संपर्क किया जा सकता है।
