

जालंधर : जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने इंडियन नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले इलाके में बिना लाइसेंस के प्रेगाबालिन कैप्सूल खरीदने/बेचने, तय मात्रा से ज़्यादा रखने/बेचने, और बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर रोक लगा दी है।यह आदेश 26.11.2025 से 25.01.2026 तक लागू रहेगा।
