पोलिंग स्टेशनों की रेशनलाइजेशन संबंधी प्रस्ताव 9 जुलाई तक भेजने सुनिश्चित किए जाए : जिला चुनाव अधिकारी

Proposals for rationalization of polling stations should be ensured by July 9: District Election Officer

by Sandeep Verma
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जालंधर : डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया ने सभी चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (ई.आर.ओ.) को अपने-अपने संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की पोलिंग स्टेशनों के रेशनलाइजेशन संबंधी प्रस्ताव 9 जुलाई 2026 तक भेजने के निर्देश दिए है।

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि भारत चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.)-2026 के संबंध में जारी शेड्यूल के अनुसार पोलिंग स्टेशनों का रेशनलाइजेशन 24 जुलाई 2026 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने सभी ई.आर.ओ. को निर्देश दिया कि रेशनलाइजेशन प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रस्ताव समय पर उनके कार्यालय में भेजे जाएं, ताकि आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के दफ्तर को भेजा जा सके।

वालिया ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा एक पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की गई है और सभी पोलिंग बूथों पर बुनियादी सुविधाएं (Assured Minimum Facilities) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े।जिला चुनाव अधिकारी ने सभी चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन का प्रस्ताव भेजने से पहले पोलिंग स्टेशनों की व्यक्तिगत तौर से 100% वेरिफिकेशन करना भी सुनिश्चित बनाया जाए।

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