जालंधर ( एस के वर्मा ): शहर में जनहित और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए वाहन पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी लगाए गए है. कैमरे लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध, बुलेट मोटर साइकिल चलाते समय साइलैंसर में तकनीकी बदलाव पटाखें आदि चलाने वाले मोटर चालकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है ।किसी भी व्यक्ति को पहचान पत्र की फोटो कापी के बिना होटल / मोटल / गेस्ट हाउस और सराय आदि में रहने की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समारोह/जुलूस में शस्त्र ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर नारे लगाने पर पाबंदी जारी की गई है।
डिप्टी कमिशनर पुलिस अंकुर गुप्ता ने इस संबंध में जबाता फौजदारी सहिंता 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर आने वाले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजार और अन्य जैसे वाहनों के पार्किंग स्थल जालंधर, वाहन पार्किंग स्थल आदि के मालिक/प्रबंधक (कॉम्प्लेक्स के अंदर या बाहर) सीसीटीवी कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग का संचालन नहीं करेंगे। जारी आदेशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सीसीटीवी कैमरे इस तरह से लगाए जाएं कि पार्किंग में प्रवेश करने/बाहर निकलने वाले वाहन की नंबर प्लेट और वाहन का नंबर दर्ज हो,व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए और इस संबंध में लगे सीसीटीवी कैमरे की 45 दिनों की रिकॉर्डिंग की सीडी बनाकर हर 15 दिन में सुरक्षा शाखा कार्यालय, पुलिस कमिशनर जालंधर में जमा करें। इसी तरह वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकॉर्ड, यदि वाहन को एक दिन के लिए पार्क करना है, तो वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन का प्रकार, पंजीकरण संख्या, चेसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्किंग की तारीख होनी चाहिए जो रजिस्टर में दर्ज जाए और वाहन की वापसी की तारीख दर्ज करने के इलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन को एक दिन से अधिक समय तक पार्क करना है तो वाहन के मालिक को वाहन के पंजीकरण एवं ड्राइविंग लाइसैंस की फोटोकॉपी लेकर रिकार्ड के रूप में रखना चाहिए। पार्किंग स्थलों पर काम करने वाले व्यक्तियों की पुलिस वैरीफिकेशन संबंधित स्टेशनों से की जाए। एक अन्य आदेश में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, धारदार हथियार, धारदार हथियार या किसी भी घातक हथियार को कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना, जुलूस में हथियार ले जाना, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होना और कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नारे लगाना प्रतिबंधित है। डिप्टी कमिशनर पुलिस ने पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हॉल में, विवाह कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक आयोजनों में और मैरिज पैलेसों और बैंक्वेट हॉल में जनता द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैरिज पैलेसों/बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। इसके इलावा पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नियमित चौकसी करने के आदेश पुलिस ने दिए है। उन्होंने पंचायतों से कहा कि जो लोग रात पहरे लगाएगे उनकी जानकारी अपने क्षेत्र के संबंधित एसएचओ को उपलब्ध करवाई जाएगी।
एक अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी दुकानदार/दर्जी सैन्य/अर्धसैनिक बल/पुलिस की बनी वर्दी या कपड़े की सिली हुई वर्दी खरीदार की उचित पहचान के बिना नहीं बेचेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके जारी की गई वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के फोटो पहचान पत्र की एक स्व-वैराफाई फोटोकापी रखेगा और रजिस्टर में खरीदने वाले का नाम, पता, फोन नंबर और पोस्टिंग के स्थान का रिकॉर्ड बनाए रखेगा। और यह रजिस्टर महीने में एक बार संबंधित प्रधान स्टेशन अधिकारी द्वारा वैराफाई किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो पुलिस को रिकॉर्ड उपलब्ध करवाएगा। एक अन्य आदेश के माध्यम से मकान मालिक, किराएदार और पीजी मालिक, पीजी और आम लोग नजदीकी पंजाब पुलिस संपर्क केंद्र को सूचित किए बिना नौकरों और अन्य श्रमिकों को अपने घरों में नहीं रखेंगे। एक अन्य आदेश में पुलिस कमिशनरेट क्षेत्र के सभी पटाखा निर्माताओं/डीलरों को पटाखों के पैकेटों पर ध्वनि स्तर का लेबल (डेसीबल में) प्रिंट करने का निर्देश दिया गया है। डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, किसी भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय आदि के मालिक/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान के बिना सम आयोजित नहीं करेंगे। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और लॉजिंग आदि में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री का फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे जारी किया गया, उस व्यक्ति/यात्री द्वारा स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा और व्यक्ति/यात्री मोबाइल नंबर वैरीफाई करेगा और रजिस्टर में ठहरने वाले/यात्री का रिकॉर्ड बनाए रखेगा। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस एवं हॉस्टल आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में सूचना तैयार कर संबंधित मुख्य अधिकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे पुलिस थाने भेजेंगे तथा व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड प्रत्येक सोमवार को थाने के संबंधित मुख्य अधिकारी द्वारा ठहरना वैरीफाई किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके इलावा जब भी कोई विदेशी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में ठहरता है तो इस संबंध में प्रभारी विदेशी पंजीकरण दफ्तर, पुलिस कमिशनर दफ्तर, जालंधर को सूचना दी जाएगी। इसके इलावा होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सरहन कॉरिडोर, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर और मुख्य प्रवेश द्वार भी स्थित थे सी टी कैमरे भी लगाए जाएंगे। यदि कोई संदिग्ध किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और रिसोर्ट में रुकता/आता है, जो पुलिस मामले में वांछित है या किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और रिसोर्ट से रहने/आने वाले व्यक्ति/यात्री को दूसरे राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। /जिला यदि गिरफ्तार किया जाता है, तो होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय के मालिक/प्रबंधक संबंधित पुलिस स्टेशन/पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत इसकी सूचना देने के लिए जिम्मेदार होंगे।।एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय साइलैंसर में तकनीकी संशोधन का उपयोग करने वाले मोटर चालकों पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया है और यह भी आदेश दिया है कि कोई भी दुकानदार, ऑटो कंपनी आदि साइलैंसर मानकों के विरुद्ध बिक्री नहीं की जाएगी और न ही कोई मैकेनिक साइलेंसर में तकनीकी बदलाव करेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य आदेश के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर पुलिस कमिशनरेट की सीमा के भीतर आवासीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार ध्वनि 7.5 डीबी(ए) से कम रखने तथा लाउड स्पीकरों, पटाखों तथा ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर रखने तथा इन आदेशों का उल्लंघन करने पर ध्वनि उपकरणों को जब्त करने के आदेश जारी किए गए है।।माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में पुलिस कमिशनरेट ने सार्वजनिक स्थानों की सीमा के पास पटाखों और लाउडस्पीकर की आवाज को 10 डीबी (ए) या 7.5 डीबी (ए) तक रखने का आदेश जारी किया है और इलाके के अनुसार या जो भी कम हो आदेश दिया गया है। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ढोल या भोंपू, कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण, ध्वनि प्रवर्धक नहीं बजा सकेगा और ये आदेश मैरिज पैलेसों और होटलों में भी लागू होंगे। इसी तरह निजी साउंड सिस्टम मालिक ध्वनि को 7.5 डीबी (ए) से अधिक नहीं रखेंगे और यदि इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो ध्वनि प्रणाली और उपकरण को जब्त कर लिया जा सकता है। उपरोक्त सभी आदेश दिनांक 07.11.2022 से 06.01.2023 तक प्रभावी रहेंगे।
डीसीपी ने पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए आदेश
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