जिला कानूनी सेवाए अथारिटी द्वारा मुफ्त सेवाओं के बारे में जागरूकता कैंप,12 नवबंर को राष्ट्रीय लोक अदालत-चीफ न्यायिक जुडीशीयल मैजिस्ट्रेट

by Sandeep Verma
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जालंधर ( एस के वर्मा ):  राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथारिटी और पंजाब कानूनी सेवाएं अथारिटी के निर्देशानुसार जिला एवं सैशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी मैडम रूपिंदरजीत चहल के नेतृत्व में जिला स्तरीय जागरूकता अभियान आज से शुरू किया गया। स्थानीय सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज में एक कानूनी सेवा कैंप का आयोजन किया गया जहां पीड़ितों को कानूनी सहायता, मीडीएशन और मुआवजा योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। चीफ जुडीशीयल मैजिस्ट्रेट-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाए अथारिटी डा. गगनदीप कौर के नेतृत्व में इस जागरूकता कैंप में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं सरपंचों व पंचों को विभिन्न कानूनी सहायता योजनाओं से अवगत करवाया गया। डॉ. गगनदीप कौर ने कहा कि जागरूकता अभियान के तहत यह कैंप 31 अक्तूबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलेगा।उन्होंने कहा कि लोगों के मामलों को मौके पर ही निपटाने के लिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।उन्होंने कहा कि कानूनी सेवाएं अथारिटी अधिनियम के तहत कैदियो/हवालातियों, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य, बच्चे, बड़ी विपत्ति के शिकार, मानसिक रूप से बीमार और 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सकते है और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1968 है। जिला प्रशासन के सहयोग से कैंप के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को प्रदान करने के लिए 16 स्टाल लगाए गए। डा. गगनदीप कौर ने कैंप के दौरान 5 लाभपातरियों को सिलाई मशीन व व्हील चेयर बाँटी गई। रोजगार विभाग ने युवाओं को 30 सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र और 20 व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की। उज्ज्वला योजना में 30 लाभपातरियों को गैस कनेक्शन देने के इलावा विधवा/वृद्धावस्था पेंशन के 20 केस मंजूर किए गए। कालेज के प्रिंसीपल डा. सुभाष शर्मा और दादा कैंपस के डायरैक्टर डा. वीणा ने मुफ्त कानूनी सेवाओं के प्रावधान को सराहनीय पहल बताया। इस अवसर पर मैडम हरलीन कौर एवं सहायक प्रोफैसर ब्रह्मजीत सिंह भी उपस्थित थे।

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