जालंधर देहात पुलिस ने गोराया शादी समारोह में हत्या का मामला सुलझाया

by Sandeep Verma
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जालंधर : देहात पुलिस ने एक बड़े मामले को सुलझाते हुए गांव चक्क देस राज में एक एन.आर.आई. की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक विवाह समारोह में हुई घातक गोलीबारी में प्रयुक्त रिवाल्वर बरामद कर ली गई है। सीनियर पुलिस कप्तान हरकमल प्रीत सिंह खख ने  जानकारी देते हुए बताया कि डी.एस.पी. फिल्लौर सरवन सिंह बल की देखरेख में सब-इंस्पेक्टर गुरशरण सिंह और स्टेशन हाउस ऑफिसर गोराया के नेतृत्व में एक पुलिस टीम द्वारा मामले को सुलझाया गया है।एस.एस.पी. खख ने आगे बताया कि 22 फरवरी 2025 को ए.एस.आई. पुलिस चौकी धुलेटा के प्रभारी सुभाष कुमार को 17 फरवरी को हुई गोलीबारी की घटना के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिली थी। सुबह करीब 10 बजे चक्क देस राज गांव में एक एन.आर.आई. परिवार के विवाह समारोह के दौरान, आरोपी ने सरकारी प्रतिबंधों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए कई गोलियां चलाई। उन्होंने बताया कि शुरूआती पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना के बारे में परेशान करने वाले विवरण बताए, जो वीडियो में कैद हो गया और बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। सार्वजनिक समारोहों के दौरान हवाई फायरिंग पर सख्त प्रतिबंध के बावजूद, आरोपी ने लापरवाही से कार्यक्रम में उपस्थित कई मेहमानों को खतरे में डाल दिया। खख ने कहा कि आगे की जांच में पता चला कि पांच व्यक्तियों ने मौत के वास्तविक कारण को छिपाने का प्रयास किया था, जिन्होंने अनिवार्य पोस्टमार्टम किए बिना ही मृतक के शव का दाह संस्कार कर साक्ष्यों को जानबूझकर छिपाया था। इन पांचों के नाम रछपाल सिंह (एनआरआई), सुखजीत सहोता और भूपिंदर सिंह गांव चक्क देस राज, सतिंदर सिंह गांव लाडिया और मक्खन सिंह है जो वर्तमान में अमेरिका में रह रहे है।हत्या के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गांव गोराया निवासी अरविंदर सिंह उर्फ बिट्टू के पुत्र हरीमन सिंह उर्फ हरमन के तौर पर हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने जश्न के दौरान तीन गोलियां चलाई, जिनमें से पहली गोली सीधे परमजीत सिंह को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।बीएनएस की धारा 125, 105, 238, 61(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27-54-59 के तहत गोराया में मामला दर्ज किया गया है।आरोपी को 25 फरवरी, 2025 को गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच के लिए पुलिस रिमांड के लिए फिल्लौर के न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

 

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