जालंधर ( एस के वर्मा ): भारतीय चुनाव आयोग द्वारा
योग्यता तिथि 01-01-2023 के आधार पर फोटो मतदाता सूची की विशेष सरसरी सुधार के संबंध में जारी प्रोग्राम के अनुसार बुधवार जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित वोटर सूची की प्रारंभिक प्रकाशन की गई।
स्थानीय जिला प्रशासकीय परिसर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बिना फोटो वाली मतदाता सूची की सीडी मौके पर उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी वरिंदरपाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक मतदाता सूची में आम जनता व मतदाताओं के दावे व आपत्तियां 8 दिसंबर तक प्राप्त की जा सकेंगी। इसके अलावा दावे-एतराज प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान के अधीन 19, 20 नवंबर और 3 दिसंबर, 4 दिसंबर को बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे और दावे-एतराज प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि नई वोट बनाने के लिए फार्म नं.6, एनआरआई फार्म नं. 6 ए, वोट कटवाने के लिए फार्म नं. 7, विवरण में संशोधन और वोट शिफ्ट करने के लिए फार्म न. 8 भरा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को होगी। बाजवा ने आगे बताया कि चुनाव आयोग द्वारा वोटर रजिस्ट्रेशन नियम 1960 में किए गए संशोधन के अनुसार मतदाता सूची के विशेष सरसरी पुनरीक्षण के दौरान अब कोई भी पात्र नागरिक, जो वर्ष 2023 अर्थात 1 अप्रैल 2023 ,1 जुलाई 2023 या 1 अक्तूबर 2023 किसी को भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले फार्म नं. 6 मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने का दावा कर सकते है। इस दावे पर योग्यता तिथि के हवाले संबंधित तिमाही में विचार और निर्णय लिया जाएगा।.उन्होंने आगे बताया कि वोटर सूची को मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट www.ceopunjab.nic.in और भारत चुनाव आयोग की वेबसाइट www.eci.nic.in पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। इसमें विवरण की खोज सुविधा उपलब्ध है और फार्म नं 6,6A,7,8 डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा ये फॉर्म www.nvsp.in या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप पर भी ऑनलाइन भरे जा सकते है।.अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर सूची के अनुसार जिले में कुल 1641764 मतदाता है, जिनमें 854646 पुरुष, 787085 महिला और 33 तीसरा लिंग मतदाता शामिल है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की जानकारी देते हुए बताया कि 30-फिल्लौर निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता 202217, पुरुष 105173, महिला 97040, तीसरा लिंग 4, निर्वाचन क्षेत्र 31 नकोदर में कुल मतदाता 191544, पुरुष 99504 महिला 92037, तीसरा लिंग 3, निर्वाचन क्षेत्र 32- शाहकोट कुल मतदाता 180845, पुरुष 93185, महिला 87658, तीसरा लिंग 2, निर्वाचन क्षेत्र 33-करतारपुर कुल मतदाता 181574, पुरुष 94801, महिला 86770, तीसरा लिंग 3, निर्वाचन क्षेत्र-34 जालंधर पश्चिम कुल मतदाता 166417, पुरुष 87114, महिला 79298, तीसरा लिंग 5, निर्वाचन क्षेत्र 35-जालंधर केंद्रीय कुल मतदाता 173425, पुरुष 89727, महिला 83693, तीसरा लिंग 5, निर्वाचन क्षेत्र -36 जालंधर उत्तरी कुल मतदाता 189325, पुरुष 99482, महिला 89841, तीसरा लिंग 2, निर्वाचन क्षेत्र-37 जालंधर कैंट कुल मतदाता 190472, पुरुष 99322, महिला 91145, तीसरा लिंग 5 और निर्वाचन क्षेत्र 38 आदमपुर कुल मतदाता 165945, पुरुष 86338, महिला 79603, तीसरा लिंग 4 मतदाता है।
उन्होंने कहा कि आम जनता की मदद के लिए जिला मतदाता हेल्पलाइन नं. 1950 (टोल फ्री) चल रहा है। इस वोटर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति/मतदाता दफ्तर के कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता सूची/चुनाव संबंधी जानकारी/प्रतिक्रिया/सुझाव/शिकायत पर संपर्क कर सकता है।
बैठक के दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के रूप में नियुक्त किया और विशेष अभियान तिथियों पर मतदान केंद्रों पर दावे/एतराज की प्राप्ति के दौरान बीएलओ के साथ बीएलए की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह, चुनाव कानूनगो राकेश कुमार एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
आधार कार्ड से जुड़े 11,97,174 वोटर कार्ड: भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर वरिंदरपाल सिंह बाजवा ने कहा कि अब तक 11,97,174 मतदाताओं के वोटर कार्ड है। जिले को आधार कार्ड से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के रविवार को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर समूह पर्यवेक्षकों और बीएलओ द्वारा फार्म-6बी में आधार डाटा एकत्र करने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत अगला कैंप 20 नवंबर, 4 दिसंबर, 8 जनवरी, 2023, 5 फरवरी, 2023 और 5 मार्च, 2023 को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए मतदाता पंजीकरण के समय फार्म 6 में अपने आधार नंबर की जानकारी दे सकते है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड की जानकारी सांझा करना मतदाता की इच्छा पर निर्भर है। यदि किसी मतदाता के पास आधार कार्ड नहीं है या वह अपना आधार कार्ड नंबर प्रदान करने में असमर्थ है, तो वह अपने वोट को मान्य करने के लिए वैरीफाई दस्तावेज के रूप में फार्म -6 बी में सूचीबद्ध 11 अन्य दस्तावेजों में से एक को जमा किया जा सकता है ।