डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उचित ढंग से जमीनी स्तर तक पहुँचाने को कहा

by Sandeep Verma
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जालंधर : बुढापा पैंशन और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं के अधीन अप्रैल 2023 के दौरान जालंधर जिले के 2.20 लाख से अधिक योग्य लाभार्थियों को 33 करोड़ 2 लाख 52 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने बताया कि पिछले माह कुल 2,20,168 लाभपात्रियों को 33,02,52,000 रुपये की मासिक पैंशन का लाभ प्राप्त हुआ। इनमें से 1,46,229 लाभपात्रियों को 21 करोड़ 93 लाख 43 हजार 500 रुपये बुढापा पैंशन तथा 48,142 लाभपात्रियों को 07 करोड़ 22 लाख 13 हजार रुपये विधवा पैंशन जारी की गई है। इसी तरह, आश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत 12,867 लाभपात्रियों को 1 करोड़ 93 लाख 500 रुपये और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत 12930 लाभार्थियों को 1 करोड़ 93 लाख 95 हजार रुपये की मासिक पैंशन प्रदान की गई है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक निर्बाध रूप से पहुंचाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए और कहा कि इन योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने में कोई कमी न छोड़ी जाए ताकि कोई भी योग्य लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पंजाब सरकार बुढापा पैंशन और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं अधीन योग्य लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि बुढापा पैंशन योजना के अधीन 65 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के पुरुष एवं 58 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को लाभ मिल सकता है, बशर्ते कि एक व्यक्ति अथवा पति-पत्नी की वार्षिक आय 60 हजार रुपये से अधिक न हो। इसी तरह विधवा और आश्रित महिलाएं भी आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठा सकती है। इसके इलावा आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत विधवा महिला के 21 वर्ष तक के दो बच्चों को 1500 रुपये प्रति बच्चा की आर्थिक सहायता दी जाती है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति भी योजना का लाभ उठाने के योग्य है। जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राजकिरण कौर ने बताया कि बुढापा पैंशन एवं अन्य आर्थिक सहायता योजनाओं के लिए आधार कार्ड, बैंक कापी, विधवा पैंशन योजना अधीन आर्थिक सहायता के लिए पति की मौत का सर्टीफिकेट , दिव्यांग पैंशन के लिए यू.डी.आई.डी कार्ड अनिवार्य है।

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