जालंधर : डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने आज बताया कि अब किसी भी मूल्य का कोई भी स्टांप पेपर ई-स्टांप से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि पहले यह सुविधा केवल 20 हजार रुपये से अधिक मूल्य के अष्टाम पर लिए लागू होती थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई फिजिकल (पुराने अष्टाम)किसी आम व्यक्ति के पास मौजूद है तो वे संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रैट से रिफंड का दावा कर सकते है।।डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा आम लोगों की सुविधा के लिए स्टांप पेपर को खत्म करने और अष्टाम से जुड़ी धोखाधड़ी पर लगाम लगाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग के फिजिकल अष्टाम पेपर 31 जुलाई 2022 तक वैध रहेंगे और 1 अगस्त 2022 से सिर्फ ई-स्टांपिंग ही मान्य होगी। उन्होंने कहा कि अब किसी भी मूल्य का अष्टाम पेपर के ई-स्टाम्प के माध्यम से किसी भी स्टाम्प विक्रेता या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों से कम्प्यूटरीकृत प्रिंट-आउट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जसप्रीत सिंह ने कहा कि आम लोगों की सुविधा, सुरक्षा और सहूलत के लिए सरकार की ओर से की गई इस पहल से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी आम व्यक्ति के पास कोई फिजिकल (पुराने अष्टाम) मौजूद है तो वे सरकार के निर्देशानुसार संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट से रिफंड का दावा कर सकते है।







