पुलिस कमिशनर द्वारा मोबायल फ़ोन और सिम बेचने/ ख़रीदने संबंधी निर्देश जारी

by Sandeep Verma
0 comment

जालंधर : पुलिस कमिशनर कुलदीप सिंह चाहल द्वारा विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिशनरेट जालंधर के इलाके में साईबर क्राइम को रोकने के लिए लोग हित को मुख्य रखते हुए अमन और कानून की स्थिति को बहाल रखने के उद्देश्य के साथ हुक्म जारी किये गए है कि पुलिस कमिशनरेट जालंधर की सीमा अंदर आते सभी मोबायल फ़ोन और सिम विक्रेता मोबायल फ़ोन और सिम बेचते समय खरीददार से पहचान पत्र/ आई. डी. प्रूफ/ फोटो लिए बिना मोबायल फ़ोन और सिम नहीं बेचेंगे और मोबायल फ़ोन को ग्राहक/ विक्रेता से ख़रीदते समय ग्राहक/ विक्रेता को भी अपनी फर्म की मोहर और हस्ताक्षर नीचे ‘ परचेज सर्टिफिकेट’ देंगे। इसके इलावा फ़ोन खरीदते समय खरीददार या कोई उसका रिश्तेदार/ जानकार व्यक्ति जिसके अकाउँट में से यू.पी.आई. पेमेंट या कार्ड द्वारों या आनलाइन अदायगी की जाती है तो उस व्यक्ति का आई. डी. प्रूफ भी दुकानदार हासिल करने के ज़िम्मेदार होंगे और इस सम्बन्धित सारा रिकार्ड जैसे ग्राहक का नाम और जन्म तारीख़, पिता का नाम, घर का पूरा पता, जिसको फ़ोन या सिम बेचा है या जिससे फ़ोन खरीदा है, उसका आई. डी. प्रूफ, मोबायल और सिम खरीदने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, मोबायल फ़ोन बेचने/ ख़रीदने की तारीख़ और समय, जिस व्यक्ति के अकाउँट में से अदायगी हुई है उस व्यक्ति का आई. डी. प्रूफ और ग्राहक की फोटो रजिस्टर पर मेन्टेन करेंगे।  यह आदेश तारीख़ 26. 09. 2023 से 25. 11. 2023 तक लागू रहेगा।

Trident AD Trident AD
Trident AD
Trident AD Trident AD Trident AD Trident AD Trident AD

You may also like

Leave a Comment

2022 The Trident News, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by iTree Network Solutions +91 94652 44786

You cannot copy content of this page