जालंधर : डिप्टी कमिश्नर-कम जिला चुनाव अधिकारी डा. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि पंचायत चुनाव-2024 के मद्देनजर मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जानी हैं। उन्होंने बताया कि योग्यता दिनांक 01.01.2023 के आधार पर तैयार की गई मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए सभी मतदाता पंजीकरण अधिकारियों द्वारा 20, 21 व 22 अगस्त को ग्रामीण क्षेत्रों में नये वोट बनाने, हटाने अथवा किसी प्रकार का बदलाव हेतु आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।डा.अग्रवाल ने आगे बताया कि पंचायत चुनावों के संबंध में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए किसी भी योग्य व्यक्ति को नए वोट के पंजीकरण के लिए फॉर्म-I, किसी भी आपत्ति/वोट वापस लेने के लिए फॉर्म-II और मतदाता सूची में किसी भी संशोधन के लिए फॉर्म-III भर कर कोई भी काम वाले दिन दे सकते हैं उन्होंने अधिकारियों को पंचायत चुनाव-2024 के चलते शत-प्रतिशत त्रुटिरहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास)- कम -अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी लखविंदर सिंह रंधावा ने बताया कि वोट बनाने, वोट वापस लेने और मतदाता सूची में किसी भी संशोधन के लिए आवश्यक फॉर्म संबंधित चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (एसडीएम) कार्यालय में उपलब्ध हैं या चुनाव आयोग की वेबसाइट sec.punjab.gov.in से पंचायत चुनाव वैधानिक फॉर्म लिंक से भी डाउनलोड किया जा सकता है।उन्होंने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस अभियान के दौरान या उसके बाद डाले गए, काटे गए और बदले गए वोटों का पूरा रिकॉर्ड रखें और उन्हें आयोग द्वारा दिए जाने वाले प्रोग्राम के अनुसार पूरक सूचियों के तौर पर प्रकाशित करें।