जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस ,ला एंड ऑर्डर अंकुर गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को नो ड्रोन और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। आदेश में कहा गया है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु को उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. यह आदेश रक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 26-01-2025 को लागू रहेगा।