पार्किंग स्थलों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाना अनिवार्य,बिना पहचान के मोबाइल फोन और सिम बेचने पर प्रतिबंध

by Sandeep Verma
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जालंधर : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने एक आदेश जारी किया है कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के भीतर पार्किंग स्थलों के मालिक/प्रबंधक जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़-भाड़ वाले बाजार और वाहनों की पार्किंग के लिए बनाए गए अन्य स्थान आदि (परिसर के अंदर या बाहर) सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग का संचालन नहीं करेंगे। आदेशों में यह भी कहा गया है कि सी.सी.टी.वी कैमरे इस तरह से लगाए जाएं कि पार्किंग में प्रवेश/निकास करते समय वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे और इस संबंध में, लगाए गए सी.सी.टी.वी कैमरे की 45 दिनों की रिकॉर्डिंग की सीडी तैयार की जाए और हर 15 दिनों के बाद पुलिस कमिश्नर, जालंधर के सुरक्षा शाखा दफ्तर में जमा की जाए। इसी प्रकार, यदि वाहन को एक दिन के लिए पार्क किया जाना है, तो रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि में वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन का प्रकार, पंजीकरण संख्या, चेसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तिथि और वाहन वापस लेने की तिथि शामिल होनी चाहिए और रजिस्टर पर वाहन मालिक के हस्ताक्षर होने चाहिए। आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन को एक दिन से अधिक समय के लिए पार्क किया जाना है, तो रजिस्टर में उसकी एंट्री उपरोक्त अनुसार की जानी चाहिए और वाहन मालिक को वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की एक फोटोकॉपी लेनी चाहिए और इसे रिकॉर्ड के रूप में रखना चाहिए और इसके अलावा, पार्किंग स्थलों पर काम करने वाले व्यक्तियों का संबंधित पुलिस स्टेशन से पुलिस वेरिफिकेशन करवाना चाहिए।पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी दुकानदार/दर्जी खरीदार की उचित पहचान के बिना किसी भी सैन्य/अर्धसैनिक बल/पुलिस की तैयार वर्दी या कपड़ा नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाला व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित प्रति अपने पास रखेगा और खरीदार के पद, नाम, पता, फोन नंबर और तैनाती स्थान का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखेगा और इस रजिस्टर का सत्यापन संबंधित मुख्य पुलिस स्टेशन अधिकारी द्वारा दो महीने में एक बार किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर यह रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध कराया जाएगा।इसी प्रकार, एक अन्य आदेश में कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर में तकनीकी बदलाव करने वाले और पटाखे आदि जलाने वाले चालकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विरुद्ध निर्मित साइलेंसर नहीं बेचेगा और न ही कोई मैकेनिक साइलेंसर में तकनीकी बदलाव करेगा।साइबर अपराध को रोकने तथा जनहित में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर द्वारा एक और आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले सभी मोबाइल फोन और सिम विक्रेता मोबाइल फोन और सिम बेचते समय खरीदार से पहचान पत्र/आईडी प्रूफ/फोटो प्राप्त किए बिना मोबाइल फोन और सिम नहीं बेचेंगे और ग्राहक/विक्रेता से मोबाइल फोन खरीदते समय वे ग्राहक/विक्रेता को अपनी फर्म की मुहर और हस्ताक्षर के तहत एक ‘खरीद प्रमाण पत्र’ भी देंगे। इसके अलावा, फ़ोन खरीदते समय, खरीदार या उसके किसी रिश्तेदार/परिचित, जिसके खाते से यूपीआई पेमेंट या कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, तो उस व्यक्ति का पहचान पत्र प्राप्त करना भी दुकानदार की ज़िम्मेदारी होगी और ग्राहक का नाम व जन्मतिथि, पिता का नाम, घर का पूरा पता, जिसे फ़ोन या सिम बेचा गया है या जिससे फ़ोन ख़रीदा गया है, उसका पहचान पत्र, मोबाइल और सिम ख़रीदने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, मोबाइल फ़ोन की बिक्री/ख़रीद की तारीख़ और समय, जिसके खाते से पेमेंट की गई है उसका पहचान पत्र और ग्राहक की तस्वीर रिकॉर्ड रजिस्टर के अनुसार रखी जाएगी।पुलिस कमिश्नर ने एक और आदेश जारी करते हुए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा में सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत रूप से लगाए जा रहे बोर्ड और दुकानदारों द्वारा दुकानों की सीमा के बाहर सड़कों और फुटपाथों पर सामान रखकर बेचने पर रोक लगा दी है। आदेश का पालन न करने वालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 और शस्त्र नियम, 2016 के नियम संख्या 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय जालंधर के क्षेत्र मेंi हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों, मैरिज पैलेसों/होटलों/हॉल आदि में विवाह/पार्टियों के अवसर पर और अन्य सभा स्थलों पर हथियार लेकर चलने और हथियार प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध है।आदेशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियारों को बढ़ावा देने वाले गीत और हिंसा/झगड़े को बढावा देने वाले गाने और हथियारों के साथ फोटो आदि लेने या वीडियो क्लिप आदि बनाने और उन्हें फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा नहीं बोलेगा।पुलिस कमिश्नर ने एक और आदेश जारी कर कमिश्नरेट जालंधर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ऐसी चाइना/मांझा डोर (नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी डोर/धागा या सिंथेटिक/काँच/नुकीली धातु से लेपित कोई भी डोर/धागा) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर रोक लगा दी है, जो पंजाब सरकार के मानकों का पालन नहीं करती।आदेशों में कहा गया है कि पतंग उड़ाने की अनुमति केवल सूती डोर से ही दी जाएगी, जो डोर को मजबूत बनाने के लिए किसी भी प्रकार की नुकीली धातु/काँच या लेप से मुक्त हो।पुलिस कमिश्नर ने एक और आदेश जारी कर सभी रेस्टोरेंट, क्लब और ऐसे अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने के स्थानों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है।आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर किसी भी रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने के स्थानों पर रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रात 11:30 बजे के बाद रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने के स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों से सटे परिसर रात 12 बजे तक या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी तरह बंद कर दिए जाएँगे।आदेशों में सभी संस्थानों को 10 डीबी (ए) के ध्वनि स्तर का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि डी.जे.,लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायकों सहित सभी ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोतों को रात 10 बजे तक बंद कर दिया जाएगा या उनकी आवाज़ कम कर दी जाएगी। रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या परिसर के अंदर उत्पन्न कोई भी ध्वनि चारदीवारी के बाहर नहीं सुनी जाएगी। म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में, दिन के किसी भी समय वाहन के बाहर म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। उपरोक्त सभी आदेश 07.09.2025 तक लागू रहेंगे।

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