

जालंधर : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले क्षेत्र में बिना लाइसेंस के प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद/बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।यह आदेश 26.7.2025 से 25.09.2025 तक लागू रहेगा।









