पुलिस कमिश्नर द्वारा होटल/गेस्ट हाउस और सराय में बिना पहचान के किसी को ठहराने पर भी लगी रोक

by Sandeep Verma
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जालंधर : पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बेसबॉल, तेज हथियार, नुकीला हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार गाड़ी में रखकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समारोह/जुलूस में हथियार लेकर चलने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और नारेबाजी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।पुलिस कमिश्नर द्वारा एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी मैरिज पैलेस/होटलों के बैंक्वेट हॉल, शादी-विवाह के कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जिम्मेदार होंगे।पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, मकान मालिक अपने घरों में किरायेदारों को, पीजी मालिक अपने पीजी में, और आम लोग अपने घरों में नौकरों या अन्य कर्मचारियों को बिना अपने नजदीकी पंजाब पुलिस के साझा केंद्र में जानकारी दिए नहीं रखेंगे।एक अन्य आदेश के तहत, पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में सभी पटाखों के निर्माताओं/डीलरों को निर्देश दिया गया है कि पटाखों के पैकेटों पर ध्वनि का स्तर (डेसिबल में) प्रिंट करना अनिवार्य होगा।पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय का मालिक/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान सत्यापित किए बिना नहीं ठहराएगा। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री का वैध फोटो पहचान पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, उस व्यक्ति/यात्री द्वारा स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी के रूप में रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा। साथ ही, व्यक्ति/यात्री का मोबाइल नंबर सत्यापित करने के अलावा, ठहरने वाले व्यक्ति/यात्री का रिकॉर्ड दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर पर मेंटेन किया जाएगा। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में ठहरे व्यक्तियों/यात्रियों से संबंधित जानकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे संबंधित थाना प्रभारी को भेजी जाएगी, और ठहरे व्यक्तियों/यात्रियों से संबंधित रजिस्टर में दर्ज रिकॉर्ड को प्रत्येक सोमवार को संबंधित थाना प्रभारी से सत्यापित करवाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर यह रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध करवाया जाएगा।इसके अलावा, जब भी कोई विदेशी व्यक्ति किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस या सराय में ठहरता है, तो इसकी सूचना तुरंत प्रभारी विदेशी पंजीकरण कार्यालय, पुलिस कमिश्नर कार्यालय, जालंधर को दी जाएगी। साथ ही, प्रत्येक होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय के गलियारों, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर और मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, रेस्तरां या सराय में ठहरता/आता है, जो किसी पुलिस मामले में वांछित है, या किसी अन्य राज्य/जिले की पुलिस द्वारा किसी होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस या सराय में ठहरे/आए व्यक्ति/यात्री को गिरफ्तार किया जाता है, तो होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय का मालिक/प्रबंधक तुरंत इसकी सूचना संबंधित थाने/पुलिस कंट्रोल रूम को देने के लिए जिम्मेदार होगा।

उक्त सभी आदेश 6 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे।

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