

जालंधर : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने आदेश जारी किए हैं कि पुलिस आयुक्तालय जालंधर के क्षेत्र में अधिकृत लाइसेंस प्राप्त दुकानों को छोड़कर किसी भी स्थान पर पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।शांत क्षेत्र (अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों के पास) में किसी भी समय पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, सुची गाँव की सीमा के भीतर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में पटाखे नहीं फोड़ेंगे।आदेशों में यह भी कहा गया है कि खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के रूप में आयातित पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लाइसेंसधारी को दुकान पर बिक्री के लिए लाइसेंसधारी पटाखा फैक्ट्री या कंपनी से अनुमोदित पटाखे खरीदने की अनुमति है। लाइसेंसधारी केवल हरित पटाखे ही बेचेगा। आदेशों के अनुसार, चेन आदि जैसे जुड़े हुए पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध है, जो वायु, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की बड़ी समस्याएँ पैदा करते हैं। लाइसेंसधारी विदेशी मूल के पटाखों को न तो रखेगा, न ही प्रदर्शित करेगा और न ही बेचेगा। आदेशों में यह भी कहा गया है कि दिवाली त्योहार के अवसर पर केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके अलावा, क्रिसमस और नए साल पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक और गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। आदेशों में यह भी कहा गया है कि कमिश्नरेट पुलिस सीमा के भीतर अधिकृत लाइसेंस प्राप्त दुकानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर पटाखों का भंडारण नहीं किया जा सकता है। यह आदेश 7.11.2025 तक लागू रहेगा।









