

जालंधर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति, भारतीय सेना और पुलिस अधिकारियों को छोड़कर, जलंधर जिले (ग्रामीण) की सीमा के भीतर पुलिस, सेना, सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. आदि बलों की वर्दी और ओलिव रंग (सैन्य रंग) के वाहन/मोटरसाइकिल का उपयोग नहीं करेगा।ये आदेश जारी होने की तारीख से अगले दो महीनों तक लागू रहेंगे।









