






जालंधर : जिला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने पुलिस कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर को पटाखा मार्किट के लिए पठानकोट बाइपास, जालंधर के पास खाली जमीन पर सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के निर्देशों का पालन करने का आदेश जारी किया है।जारी आदेश में सिविल सर्जन, जालंधर और सहायक डिवीजनल फायर ऑफिसर, जालंधर को एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है।आदेश के अनुसार, पंजाब सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के निर्देशों के तहत ‘द एक्सप्लोसिव रूल्स 2008’ के अंतर्गत पटाखों की अस्थायी दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। जालंधर जिले में हर साल दीवाली के अवसर पर पटाखा मार्किट बर्ल्टन पार्क में लगाई जाती है, लेकिन इस साल बरल्टन पार्क में निर्माण और नवीनीकरण कार्य चलने के कारण इस स्थान पर अस्थायी पटाखा मार्किट नहीं लगाई जा सकती। इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर, जालंधर और पुलिस कमिश्नर, जालंधर के पत्र में दर्ज तथ्यों के अनुसार, अस्थायी पटाखा मार्किट के लिए खाली जमीन, पठानकोट बाइपास के पास, जालंधर (2.2 एकड़ + 2.5 एकड़)’ नियमों के तहत उपयुक्त है।










