पंजाब सरकार ने राज्य में 112 दवाओं की बिक्री पर लगाई पूरी तरह से रोक

by Sandeep Verma
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चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने राज्य में 112 दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसमें जालंधर में निर्मिल पैरासिटामाल समेत कई दवाइयां शामिल हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से इन दवाओं को घटिया दवा घोषित किया गया है।पंजाब के स्वास्थ्य विभाग ने इन दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ बलबीर सिंह की तरफ से इस संबंधी लिखित ऑर्डर जारी किए गए।सेहत मंत्री बलबीर सिंह ने आदेश में साफ किया है कि सूची में दी गई दवाओं का किसी भी मरीज पर इस्तेमाल न करें। अगर इनमें से कोई भी दवा किसी भी दवा की दुकान पर बेची जा रही है, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। आपका स्वास्थ्य पंजाब सरकार की प्राथमिकता है।इन दवाओं का उपयोग दिल, कैंसर, मधुमेह, हाई बीपी, दमा, संक्रमण, दर्द, सूजन, एनीमिया और मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जाता है। कुछ दिन पहले ही पंजाब सरकार ने 8 दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। इनमें कोल्ड्रिफ कफ सिरप भी शामिल था, जिसके इस्तेमाल से मध्यप्रदेश में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी।

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