

जालंधर : पंजाब राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने पुलिस और सिविल प्रशासन को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बच्चों को नशों से दूर रखने के लिए शेड्यूल्ड एच और एक्स दवाइयां बेचने वाले सभी मैडिकल स्टोरों पर 7 दिनों के अंदर-अंदर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना सुनिश्चित किया जाए।जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में जायजा कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए पंजाब राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के चेयरमैन ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशों की लानत से दूर रखना समय की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों को नशे की लत से दूर रखने और मानव तस्करी को प्रभावी एवं असरदार ढंग से रोकने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग द्वारा विस्तारित ढांचे को पूरी लगन और दृढ़ता से लागू किया जा रहा है।एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अमनिंदर कौर ने जिला स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में चेयरमैन को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मैडिकल स्टोरों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने को सुनिश्चित करने के लिए मैजिस्ट्रेट आदेश पहले ही जारी किए जा चुके है। उन्होंने बताया कि जिला बाल भलाई पुलिस अधिकारी द्वारा पिछले तीन महीनों के दौरान 180 मैडिकल दुकानों का निरीक्षण किया गया है, जबकि विद्यार्थियों और युवाओ को जागरूक करने के लिए 406 परहरी क्लब स्थापित किए गए है।चेयरमैन द्वारा जालंधर प्रशासन द्वारा नशा छुड़ाऊ केंद्रों में पुनर्वास के लिए किए जा रहे ठोस प्रयासों की भी सराहना की गई। सभी विभागों को आपस में बेहतर तालमेल से काम करने का आह्वान करते हुए उन्होंने बच्चों की सुरक्षा और नशा मुक्त भविष्य के लिए सभी को रचनात्मक सोच अपनाने की जरूरत पर जोर दिया।इस मौके पर अन्यों के अलावा ज्वाइंट कमिश्नर स्त्री एवं बाल विकास विभाग राजविंदर सिंह गिल, डिप्टी डायरेक्टर गुलबहार सिंह तूर, जिला प्रोग्राम अधिकारी मनजिंदर सिंह तथा पुलिस एवं सिविल प्रशासन के प्रतिनिधि मौजूद थे।
