

चंडीगढ़ : पंजाब में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर अब नई फीस लागू हो गई है पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की मंजूरी के बाद संशोधित माइनर मिनरल नियम लागू कर दिए गए हैं. इसके तहत ट्रैक्टर-ट्रॉली और छोटे वाहनों पर 1,000 रुपये, सिंगल-एक्सल वाहनों पर 1,500 रुपये और डबल-एक्सल वाहनों पर 3,000 रुपये की फीस ली जाएगी. यह नियम प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होंगे.चेकपोस्ट खर्च और अवैध खनन पर रोक. खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह फीस अंतरराज्यीय चेकपोस्ट के संचालन, रखरखाव और सुदृढ़ीकरण के लिए होगी. इससे क्रशर यूनिटों पर निगरानी बढ़ेगी और अवैध खनन पर रोक लगेगा. पिछले महीने कैबिनेट बैठक में इन नियमों को मंजूरी दी गई थी आप को बता दें कि ड्राइवरों को मिलेगी रसीद, अवैध वसूली पर रोक. अवैध उगाही और परेशानी रोकने के लिए हर ड्राइवर को फीस जमा करने पर रसीद दी जाएगी. यह फीस केवल एक बार चुकानी होगी. रसीद में पूरी जानकारी दर्ज होगी, जिसमें ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर, खनिज की प्रकार और मात्रा, गंतव्य, यात्रा दूरी, अन्य राज्य पहचान (आईडी), चेकपोस्ट संचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर फीस शामिल है.
