अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने मैरिज पैलेस, सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज़ कम रखने के दिए आदेश

by Sandeep Verma
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जालंधर : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने नॉइज़ पॉल्यूशन (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स, 2000 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि जिला जालंधर की सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्रों में मैरिज पैलेस, सार्वजनिक स्थानों तथा धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज़ 10 डेसिबल से कम होनी चाहिए।साथ ही अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा बसों, कारों, मोटरसाइकिलों एवं हर प्रकार के वाहनों पर प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।आदेशों में यह भी कहा गया है कि मैरिज पैलेस एवं सार्वजनिक स्थानों आदि पर लाउडस्पीकर आदि का उपयोग करने से पहले इसकी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा अनुमति मिलने के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।ये आदेश 23 नवंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक लागू रहेंगे।

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