


जालंधर : जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर डा. हिमांशु अग्रवाल ने शोर प्रदूषण (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एक आदेश जारी किया है कि मैरिज पैलेस, पब्लिक जगहों और धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर की आवाज़ 10 डेसिबल से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही, बस, कार, मोटरसाइकिल और सभी तरह की गाड़ियों पर प्रेशर हॉर्न पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। आदेशों में कहा गया है कि मैरिज पैलेस और पब्लिक जगहों वगैरह पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले मंज़ूरी लेना अनिवार्य होगा और मंज़ूरी के बाद लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा और आवाज़ तय स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी। इसके साथ ही, सब्ज़ी बेचने वालों, कबाड़ की दुकानों, ठेले, ई-रिक्शा, ऑटो के स्पीकर या कोई और आवाज़ पैदा करने वाला डिवाइस इस्तेमाल करके शोर करने पर भी रोक रहेगी। यह आदेश 3 फरवरी से 2 अप्रैल, 2026 तक लागू रहेगा।

