
जालंधर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 31.03.2026 को भगवान महावीर जयंती के दिन जिला जालंधर में मीट और अंडों की सभी दुकानें बंद रखने तथा होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंटों और रेहड़ियों पर इनकी बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगाई है।