जालंधर ( एस के वर्मा ): डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जालंधर जिले में पतंगों/गुड़ियों को उड़ाने के लिए सिंथेटिक/प्लास्टिक के चीन के दरवाजों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 31 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा।